बगैर अनुमति के आयोजन करने पर लगाया गया प्रतिबंध* *भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत "इंदौर" में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

सभी संस्थाएं एवं आयोजक ध्यान दें:
*बगैर अनुमति के आयोजन करने पर लगाया गया प्रतिबंध*
*भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत "इंदौर" में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..*
इंदौर । इंदौर नगर मेट्रोपॉलिटन की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। *इस संबंध में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।*
जारी आदेश के अनुसार इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था/राजनैतिक संगठन / अन्य समूह जैसे वेतन भोगी,शासकीय कर्मचारी आदि संगठन, जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते,तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है।
*सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन,धार्मिक आयोजन,विवाह आयोजन,जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा।*
ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं,प्रतिबंधित होंगे। किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपतिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र,विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
*यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।*
*उक्त आदेश 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।*