मोनोपोली समाप्त करने के संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश.
मोनोपोली समाप्त करने के संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश.
स्कूलों की कॉपी-क़िताबों और यूनिफार्म के संबंध में (एकाधिकार) मोनोपोली समाप्त करने के संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश.
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कॉपी, किताबों और यूनिफार्म के संबंध में (एकाधिकार) मोनोपोली समाप्त करने के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं । इससे स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं की एकाधिकार प्रवृत्ति को खत्म किया जा सकेगा तथा लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने से रुकेगी।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों द्वारा उक्त आदेश को नहीं मानने पर संबंधित स्कूल के प्राचार्य, संचालक के साथ ही स्कूल के प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के समस्त सदस्य भी दोषी होंगे।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार विद्यालय संचालक/प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची/यूनिफार्म की जानकारी विद्यालय के परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व ही अपने स्कूल की वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे एवं विद्यालयीन परिसर में सार्वजनिक पटल/स्थान पर चस्पा करेंगे। विद्यालय संचालक/ प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को पुस्तकें एवं कापियां, सम्पूर्ण यूनिफार्म आदि सम्बन्धित स्कूल/संस्था अथवा किसी एक दुकान/विक्रेता/संस्था विशेष से क्रय किये जाने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा। मान्यता नियमों के अन्तर्गत स्कूल की स्वयं की वेबसाईट होना अनिवार्य है। स्कूल के प्राचार्य संचालक पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे एवं कम से कम 03 पुस्तक/यूनिफार्म विक्रेताओं का नाम सत्र प्रारंभ होने के 01 माह पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।
विद्यालय संचालक/प्राचार्य विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय हेतु बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 30 अप्रैल 2025 तक क्रय कर सकेंगे।
समस्त विद्यालय पाठ्यक्रम के संबंध में नियामक संस्था/बोर्ड समस्त विद्यालय पाठ्यक्रम के संबंध (सीबीएसई/आईसीएसई/एम.पी.बीएसई/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल) आदि के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे । विद्यालय संचालक/प्राचार्य/पालक शिक्षक बैठक (P.T.M) में सुनिश्चित् करेंगे कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों के निजी प्रकाशक/मुद्रक/ विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर प्रचार प्रसार हेतु प्रवेश नहीं करें।
विद्यालय संचालक/प्राचार्य विक्रेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढ़ाने हेतु अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, का समावेश सेट में नहीं किया जायेगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी को पुरानी किताबें उपलब्ध हो तो उसे जिसकी आवश्यकता है, केवल उन किताबों को विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि कम से कम 3 वर्ष तक उसमें परिवर्तन न हो।
नोट्स बुक (कॉपी) पर ग्रेड, किस्म, साईज, मूल्य, पृष्ठ संख्या की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। किसी भी पुस्तक अथवा कापी पर विद्यालय का नाम मुद्रित नहीं किया जायेगा तथा इन पर चढ़ाने वाले कवर पर विद्यालय नाम को मुद्रित नहीं किया जायेगा।
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Department of School Education, Madhya Pradesh